मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 6 फीट से ऊंची गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अब केवल समुद्र में !

मुंबई, 24 जुलाई 2025 (शा.न.न्यु.): मुंबई हाईकोर्ट ने आज पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि 6 फीट से अधिक ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल समुद्र में ही किया जाएगा। झीलों, तालाबों या अन्य कृत्रिम जलाशयों में बड़ी मूर्तियों के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अदालत का तर्क “समुद्र में ही संभव है बड़ी मूर्तियों का पूर्ण विघटन” न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बड़ी मूर्तियों में उपयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP), रासायनिक रंग और अन्य अघुलनशील पदार्थ छोटे जलाशयों को प्रदूषित करते हैं। समुद्र में प्राकृतिक लवणता और अधिक गहराई होने के कारण ये पदार्थ अपेक्षाकृत जल्दी घुल जाते हैं। अदालत ने कहा, “छोटे तालाबों में विसर्जन से जलजीवों को खतरा होता है और पानी की गुणवत्ता खराब होती है। इसलिए, बड़ी मूर्तियों के लिए समुद्र ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है।”

BMC और सरकार को दिए निर्देश : हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे:

1. सभी गणेश मंडलों को इस नए नियम की जानकारी दें।

2. समुद्र तटों पर विसर्जन के लिए पर्याप्त सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था करें।

3. प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रतिक्रियाएँ: पर्यावरणवादियों ने सराहना, मंडलों ने जताई चिंता – पर्यावरण कार्यकर्ता आनंद पाटील ने कहा, “यह फैसला दशकों से चली आ रही पर्यावरणीय अनदेखी को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।” – दशभुजा गणेश मंडल, दादर के अध्यक्ष विजय सावंत ने चिंता जताते हुए कहा, “मुंबई में केवल 3-4 प्रमुख समुद्र तट हैं, जहां भीड़ बढ़ने से विसर्जन में दिक्कत होगी। BMC को अतिरिक्त स्थान चिह्नित करने चाहिए।”

अगला कदम: BMC जल्द जारी करेगी विसर्जन स्थलों की सूची BMC आयुक्त ने बताया कि “अगले 48 घंटों में विसर्जन के लिए समर्पित समुद्र तटों की सूची और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी किया जाएगा।” साथ ही, PoP मूर्तियों के विकल्प के रूप में मिट्टी और इको-फ्रेंडली रंगों से बनी प्रतिमाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

संदर्भ तथ्य: – मुंबई में हर साल लगभग 1.5 लाख गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं, जिनमें से 15% 6 फीट से बड़ी होती हैं। – 2024 में BMC ने 72 झीलों और तालाबों में PoP मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया था।

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